आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। रिहाईशी इलाकों में अवैध पटाखों के निर्माण, भण्डारण और विक्रय पर शिकंजा कसने के मामले में ग्वारीघाट थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने पोलीपाथर स्थित एक जनरल स्टोर में दबिश देकर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखे बेच रहे दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में पटाखे जप्त किए हैं।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की दबिश
ग्वारीघाट थाना पुलिस को 3 नवंबर को मुखबिर से सटीक सूचना प्राप्त हुई थी कि पोलीपाथर में डॉक्टर बोस के सामने स्थित 'गुरूनानक जनरल स्टोर' का संचालक दुकान में ज्वलनशील पदार्थ (पटाखे) बेच रहा है, जिससे दुकान के आसपास काफी भीड़ लगी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश दी।

लाइसेंस मांगने पर नहीं दिखा सका दस्तावेज
दुकान में पटाखे बेच रहे व्यक्ति से जब पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम नरेश पंजवानी (उम्र 50 वर्ष), निवासी अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट बताया। जब पुलिस अधिकारियों ने उससे पटाखा रखने और बेचने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) मांगी, तो वह कोई भी दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहा।

आरोपी के कब्जे से एक कार्टून में 7 पैकेट फूलझड़ी, एक बोरी में 3 पैकेट राकेट, 40 नग अनार, पिंक लिंग कलर 5, नुकीला बम 2 पैकेट, कमाण्डो के 55 पैकेट, 52 नग बिजली क्रेकर, 20 नग छुरछुरी, 10 नग प्लाबर पोर्ट, 20 नग छोटा प्लाबर, 65 नग सुपर डिलेक्स बम, 55 नग सुपर किंग बम, 70 नग सुपर जाईंट बम, 5 नग रैगो पटाका, 1 नग रेड ब्लास्ट जप्त करते हुये आरोपी नरेश पंजवानी के विरूद्ध धारा 288 बीएनएस तथा 8/9 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्यवाही की  गई।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
अवैध पटाखों के इस कारोबार का पर्दाफाश कर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने में सहायक उप निरीक्षक के.के. पाण्डे, आरक्षक सूरज और दीपक राजावत की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।